कोरिया / जिला आबकारी विभाग के अधिकारी श्री रमेश अग्रवाल की टीम ने अवैध शराब बनाने, बेचने एवं तस्करी करने वालों के विरूद्ध छापामार कार्यवाही की गई।बैकुण्ठपुर जनपद के ग्राम कोदवारीडाड़ में अवैध शराब बनाकर बेचने की सूचना पर आबकारी टीम ने छापेमारी की और मौके पर श्रीमती चम्पावती पति रामपाल के घर की तलाशी में 8 लीटर अवैध शराब एवं श्री सोमपाल पिता श्री बसंत के घर से 6 लीटर इस तरह 14 लीटर अवैध शराब बरामद की गई।
दोनो आरोपियों को आबकारी एक्ट के धारा 34 (2) के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया, तथा आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।उल्लेखनीय है की प्रदेश में 5 लीटर से अधिक मात्रा में अवैध मदिरा रखने पर एक से दो वर्ष तक जेल और पच्चीस हजार से एक लाख रूपये तक दण्ड के प्रावधान है। आरोपी के दूसरी बार अवैध शराब रखने पर सजा दो से पाँच साल तक और जुर्माना पचास हजार से दो लाख रूपये तक किये जाने का प्रावधान है। वाहन में अवैध शराब रखे पाये जाने पर कलेक्टर न्यायालय द्वारा वाहन को राजसात कर नीलामी किये जाने कि भी आबकारी एक्ट में प्रावधान है।उपरोक्त कार्यवाही में वृत्त प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी मुख्य आरक्षक तथा नगर सैनिक ने अवैध शराब की धरपकड़ करने में भूमिका निभाई।