प्रभारी मंत्री नेताम ने यातायात जागरूकता स्टाल को सराहा बताया जीवनोपयोगी

ट्रैफिक मैन नायक डॉ. महेश मिश्रा के कार्यों की सराहना करते हुए राष्ट्रपति पदक हेतु चयनित होने पर दिए बधाई
कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी एवं पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे के निर्देशन में व्यापक पैमाने पर संचालित हो रहे यातायात जागरूकता कार्यक्रम
समाधान शिविर में प्रभारी मंत्री के हाथों जरूरतमंदों को मिला निःशुल्क हेलमेट
डेस्क कोरिया // सुशासन तिहार के अवसर पर 5 मई से 31 मई तक संचालित समाधान शिविर में बुधवार को कोरिया जिला के ग्राम मनसुख में आयोजित शिविर में छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम ने यातायात पुलिस द्वारा लगाई गई जागरूकता संबंधी प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को अत्यंत ही उपयोगी जानकारी प्राप्त हो रही है जो उनके जीवन रक्षा के लिए बहुमूल्य है। उन्होंने स्वयं ही प्रदर्शनी में लगाए गए लाउड हेलर को अपने हाथों में लेकर समस्त उपस्थित जनों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील किए।
प्रभारी मंत्री ने जिले में ट्रैफिक मैन के नाम से मशहूर नायक डॉ. महेश मिश्रा के कार्यों की सराहना करते हुए राष्ट्रपति पदक हेतु चयनित होने पर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि श्री मिश्रा द्वारा विगत कई वर्षों से निरंतर यातायात जन जागरूकता अभियान का संचालन व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है।
मनसुख में आयोजित समाधान शिविर में यातायात नियमों, संकेतों एवं चिन्हों, महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, पॉक्सो अधिनियम, साइबर अपराध, मानव व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान की गई।नाबालिग छात्रों को वाहन न चलाने की समझाइश दी गई साथ ही 18 वर्ष से ऊपर आयु होने पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बाद ही वाहन चलाने के लिए कहा गया।यातायात के अनिवार्य, चेतावनी एवं सूचनात्मक चिन्हों की जानकारी के साथ यातायात संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए चौराहा पार करने का नियम, ट्रैफिक सिग्नल लाइट, हाथों के संकेतों के माध्यम से यातायात व्यवस्था का संचालन, हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता, दो पहिया वाहन में तीन सवारी ना चलना, वाहन चलाते समय मादक द्रव्यों का सेवन ना करना, तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन ना चलाना, प्रेशर हॉर्न का उपयोग ना करना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने, ज़ेब्रा क्रॉसिंग रेलवे क्रॉसिंग, गुड समेरिटन, लाइसेंस बनवाने के नियम, दुर्घटना के कारण, दुर्घटना घटित होने पर चालक के कर्तव्य, सड़क सुरक्षा मितान, सड़क पर वाहन चलाने का सही तरीका, मालवाहक वाहनों में सवारी परिवहन नहीं करने, मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराएं व उसमें निर्धारित जुर्माने की राशि से संबंधित जानकारी प्रदान की गई।
इस अवसर पर उप पुलिस अधीक्षक श्याम मधुकर, थाना प्रभारी निरीक्षक विपिन लकड़ा, यातायात प्रभारी बीरबल राजवाड़े, उप निरीक्षक अलंगो दास, प्रधान आरक्षक ओमप्रकाश, आरक्षक केशव सोनवानी, दिनेश उईके, जय सिंह, महिला आरक्षक किरण पैकरा सहित नायक महेश मिश्रा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।