हत्या एवं बलात्कार के 2 अलग अलग मामले में आरोपियो को न्यायालय ने दिया आजीवन कारावास की सजा विवेचनाधिकारी को IG ने नगद ईनाम से किया पुरस्कृत….
निरीक्षक गोपाल सतपथी थाना प्रभारी कोनी तत्कालीन थाना प्रभारी जैजैपुर एवम बलौदा पदस्थापना के दौरान दो अलग-अलग हत्या एवं बलात्कार मामले के विवेचना में अभियुक्त को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है
थाना प्रभारी कोनी निरीक्षक गोपाल सतपथी को दोनों मामले में ₹1000–1000 रुपए नगद पुरस्कार आदेश कर दिया गया ईनाम
बिलासपुर/ जांजगीर चांपा/ जिला जांजगीर चांपा के थाना जैजैपुर के अपराध क्र 89/22 धारा 302 भादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण मे विचारण उपरांत द्धितीय अपर सत्र न्यायालय सक्ती जिला जांजगीर चांपा द्धारा सत्र प्रकरण क्र 37/2022 मे पारित निर्णय दिनांक 07.09.2023 मे आरोपी नंदकुमार गोड उर्फ नंदु गोड पिता स्व तुलसीराम गोड उम्र 28 वर्ष निवासी तुषार सबरियाडेरा को आजीवन कारावास एवं सश्रम कारावास से दंडित किया गया है एवं थाना बलौदा के अपराध क्रमांक 34/23 धारा 376, 363, 506 भादवि व धारा 4 पास्को एक्ट के प्रकरण मे विचारण उपरांत प्रथम अपर सत्र न्यायालय (पास्को एक्ट) जांजगीर जिला जांजगीर चांपा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.05.2024 मे आरोपी किशन कुमार बंजारे पिता दशरथ प्रसाद बंजारे उम्र 33 वर्ष निवासी ठडगाबहरा थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा को आजीवन कारावास एवं सश्रम कारावास से दंडित किया गया है ।उक्त दोनों मामले में तत्कालीन निरीक्षक गोपाल सतपथी द्वारा उत्कृष्ट विवेचना कर मामले का चालान शीघ्रता शीघ्र न्यायालय प्रस्तुत किया गया था जिसके परिणाम स्वरूप दोनों मामले में दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास हुआ है उत्साह वर्धन हेतु पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज द्वारा दोनों मामले में ₹1000–1000 नगद पुरस्कार का आदेश कर के नाम से प्रस्तुत किया गया है।पुलिस अधीक्षक बिलासपुर राजनेश सिंह द्वारा उक्त विवेचक को उत्कृष्ट विवेचना के लिए सराहना किया गया है।