Chhattisgarh

72 घंटो में सुलझी अंधे कत्ल की गुत्थी

🚨थाना- कुसमुण्डा जिला- कोरबा (छ.ग.)

दिनांक- 13.06.2024

🔻72 घंटे में अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी।🔻अपराध क्र. 219/24 धारा 302,201 भादवि।🔻नाम मृतिका राम कुमारी कश्यप पति स्व. रामगोपाल कश्यप उम्र 37 वर्ष सा. सेमरा थाना नवागढ़ जिला जांजगीर चांपा(छ.ग.) 🔻नाम आरोपी मनबोध भारद्वाज पिता स्व. कुजराम भारद्वाज उम्र 42 वर्ष साकिन लच्छनपुर थाना चांपा जिला जांजगीर चाँपा(छ.ग.)


 मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09.06.2024 को सूचक जीवन लाल कोटवार ग्राम अमगांव का थाना में सूचना दिया कि एक अज्ञात महिला उम्र लगभग 30 से 40 वर्ष का शव अधजले हालत में सोनदरहा नाला में पड़ा है कि सूचना पर सूचना तस्दीक की गई तथा शव का पंचनामा कार्यवाही उपरांत शव को पीएम हेतु भेजा गया था। पंचयतनामा कार्यवाही के दौरान प्रथम दृष्ट्या मामला हत्या का होना प्रतीत हो रहा था महिला अज्ञात थी जिसकी पहचान कराना एक चुनौती पूर्ण कार्य था कि हालात से वरिष्ठ अधिकारियों का अवगत कराया गया श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा श्री सिद्धार्थ तिवारी द्वारा अज्ञात महिला के संबंध में पतासाजी करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये तथा मामले की गुत्थी को सुलझाने हेतु मार्गदर्शन दिया गया उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री यू.बी.एस चौहान एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति नेहा वर्मा श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक श्री रविन्द्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन पर  थाना प्रभारी कुसमुण्डा द्वारा अपने मातहत कर्मचारियों के साथ उक्त मामले में मृतिका की पहचान कार्यवाही हेतु लगातार प्रयास किया गया जो ग्राम सेमरा के तेरस राम कश्यप एवं दशरथ कश्यप ने महिला की शिनाख्त कर अपने बहन राम कुमारी कश्यप के रुप में किये महिला की शिनाख्त होने के उपरांत शार्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुआ जिसमें डॉक्टर साहब द्वारा गला दबाकर हत्या करना लेख किये शार्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर अपराध धारा 302 भादवि का घटित होना पाये जाने से प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई।

विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि मृतिका का विगत 03-04 वर्षो से मनबोध भारद्वाज निवासी बोकरा मुड़ा के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। मनबोध अपना घर छोड़कर मृतिका के साथ ही रहता था जो दिनांक 08.06.2024 को मृतिका को लेकर कटघोरा कोरबा तरफ आया था जानकारी प्राप्त होने पर संदेही मनबोध भारद्वाज की तलाश की गई जो मड़वा पावर प्लांट में मिला जिसे तलब कर लाकर पूछताछ करने पर पहले तो इधर उधर की बातें कर पुलिस को गुमराह करते रहा कि हिकमतअमली से पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया और बताया कि विगत 04-05 वर्षों से वह राम कुमारी कश्यप से प्रेम करता रहा है और उसी के साथ रहता था चूंकि मनबोध पहले से शादीशुदा था तथा उसकी पत्नि का कुछ साल पहले मृत्यू हो गई है घर में बच्चे हैं जो मृतिका इस पर दबाव बनाती थी कि तुम यहीं रहो घर जाने की आवश्यता नही है जिससे आरोपी काफी खिन्न होकर रामकुमारी की हत्या करने योजना बनाने लगा।

इसी कड़ी में दिनांक 08.06.2024 को अपने मोटर सायकल प्लेटिना क्र. सीजी 11 एजी 4175 में राम कुमारी को बैठाकर कटघोरा तरफ लेकर जा रहा था कि सर्वमंगला शराब भट्ठी से शराब लेकर वापस हो गया और रास्ते में घटनास्थल के पास बैठकर दोनो ने शराब पी और वहीं पर दोनो के बीच विवाद हो गया तब गुस्से में आकर मृतिका के गमछा से ही राम कुमारी का गला घोंटकर हत्या कर दिया तथा मृतिका पहने हुए सोने चांदी के आभूषण निकाल कर तथा उसका मोबाईल लेकर चला गया एवं मृतिका के पहचान को छिपाने के लिये अपने मोटर सायकल से पेट्रोल निकालकर शव को जलाया था बताया कि आरोपी के मेमोरण्डम के आधार पर घटना में प्रयुक्त वाहन मोटर सायकल क्र. सीजी 11 एजी 4175 घटना में प्रयुक्त गमछा मृतिका के सोने चांदी के जेवरात एवं मोबाईल को जप्त किया गया संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी को गिरफ्तार किया गया जिस न्यायालय पेश किया जा रहा है। 

उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक रुपक शर्मा, स.उ.नि. रफिक खान, सउनि राकेश गुप्ता, प्र.आर. 327 झाडूराम साहू, म.प्र.आर. 232 किरण केरकेट्टा, आर. 507 अमर दिवाकर, आरक्षक 616 महेन्द्र चन्द्रा, आरक्षक 486 धीरज पटेल, आरक्षक 852 लेखराम धीरहे व आरक्षक 716 खगेश्वर साहू की मुख्य भूमिका रही।

Related Articles

Back to top button
Don`t copy text!